Mp board Duplicate marksheet App || डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आवेदन करें एप्स से

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प्रतिलिपि दस्तावेज/दस्तावेज में संशोधन के संबंध में आवश्यक निर्देश
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(A) शुल्क विवरण

आवेदक निम्नुसार दर्शाया गया शुल्क चालान के माध्यम से जमा करेः-

a) अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेशन में संशोधन (परीक्षाफल घोषणा से 3 माह तक) निशुल्क

b) अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेशन में संशोधन (3 माह से 10 वर्ष तक) प्रति अभिलेख रु. 300/-

c) प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेशन (10 वर्ष से पुराने अभिलेख) प्रति अभिलेख रु. 400/-

d) केवल हाईस्कूल में माईग्रेशन हेतु शुल्क रु. 100/-

(B) प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र के लिए निम्न दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।

I. मूल अंक सूची/प्रमाण-पत्र नष्ट हो जाने/गुम जाने/चोरी हो जाने के संबंध में छात्र द्वारा इस विषयक स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र एवं स्वयं की पहचान का कोई फोटो युक्त प्रमाणित दस्तावेज।

II. प्रथमवार उपरोक्तानुसार आवेदन करने पर प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा। उसके बाद संबंधित छात्र द्वारा उसी वर्ष में द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि अंकसूची,

प्रमाण-पत्र की मांग किए जाने पर स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की प्रति।

(C) जन्मतिथि संशोधन के लिए निम्न दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।

I. आवेदन-पत्र संस्था प्राचार्य द्वारा अग्रेषित तथा संशोधन के संबंध में संस्था प्राचार्य का अनुशंसा पत्रः

II. संस्था में प्रवेश लिए जाने के समय अभिभावक/पालक द्वारा भरी गई जानकारी की संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति।

III. मध्यप्रदेश जन्मतिथि (पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि) नियम 1973 के अंतर्गत संधारित स्कालर पंजी. जो कि संबंधित संस्था प्राचार्य सह जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

IV. संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TRANSFER CERTIFICATE) की प्रमाणित प्रति।

V. कक्षा 12वीं की मूल अंकसूची में संशोधन अपेक्षित होने की स्थिति में कक्षा 10वीं की मूल अंकसूची भी साथ में जमा करें।

(D) छात्र का नाम/पिता-माता का नाम/ उपनाम में संशोधन के लिए निम्न दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य हैं :-
(1) मण्डल द्वारा छात्र को जारी मूल प्रवेश पत्र/ नामांकन कार्ड।

(2) छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लिए जाने के समय अभिभावक/पालक द्वारा भरी गई जानकारी की संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति।

(3) संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) की प्रमाणित प्रति।

(4) संस्था प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दाखिल खारिज पंजी (स्कालर रजिस्ट्रार) की प्रति।

नोट :- शाला छोड़ देने के पश्चात की गई संशोधन की कार्यवाही एवं दस्तावेज़ में ओव्हर राइटिंग होने पर उसे मान्य नहीं किया जावेगा।

(E) फोटो ग्राफ में संशोधन हेतु निम्न दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य हैं ।

1) प्राचार्य द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्र ।

2) मण्डल द्वारा जारी प्रवेश पत्र/ नामांकन कार्ड जिसमें फोटो अंकित हो की प्रमाणित/मूल प्रति ।

3) संबन्धित संस्था प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो के साथ अग्रेषित आवेदन पत्र।

नोट :- i. फोटो संशोधन मात्र एक वर्ष की समय सीमा में ही मान्य किया जावेगा।

ii. बर्ष 2014 के पूर्व की अंकसूचीयों में संशोधन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर दिसंबर 2015 तक संशोधन मान्य किया जावेगा।

(F) नामांकन क्रमांक में संशोधन हेतु निम्न दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य हैं :-

(1) संस्था प्राचार्य द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्र ।

(2) मण्डल द्वारा जारी प्रवेश पत्र/ नामांकन कार्ड प्रमाणित/मूल प्रति।

(3) संभागीय कार्यालय द्वारा आवंटित किए गए नामांकन की संभागीय कार्यालय द्वारा द्वारा प्रमाणित की गई प्रति।

नोट :- i.परीक्षार्थी ने यदि मण्डल परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले नामांकन नहीं कराया हैं तो येसे प्रकरणों में नामांकन क्रमांक दर्ज नहीं किया जावेगा।

ii. संबन्धित छात्र प्रकरण के साथ पिन कोड सहित सम्पूर्ण पता एवं मोबाइल नंबर लिखा हुआ लिफाफा आवश्यक रूप से संलग्न करें ।

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Mp board Duplicate marksheet App || डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आवेदन करें एप्स से लेख में निम्नलिखित सामग्री है: प्रतिलिपि दस्तावेज/दस्तावेज में संशोधन के संबंध में आवश्यक निर्देश
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(A) शुल्क विवरण

आवेदक निम्नुसार दर्शाया गया शुल्क चालान के माध्यम से जमा करेः-

a) अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेशन में संशोधन (परीक्षाफल घोषणा से 3 माह तक) निशुल्क

b) अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेशन में संशोधन (3 माह से 10 वर्ष तक) प्रति अभिलेख रु. 300/-

c) प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेशन (10 वर्ष से पुराने अभिलेख) प्रति अभिलेख रु. 400/-

d) केवल हाईस्कूल में माईग्रेशन हेतु शुल्क रु. 100/-

(B) प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र के लिए निम्न दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।

I. मूल अंक सूची/प्रमाण-पत्र नष्ट हो जाने/गुम जाने/चोरी हो जाने के संबंध में छात्र द्वारा इस विषयक स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र एवं स्वयं की पहचान का कोई फोटो युक्त प्रमाणित दस्तावेज।

II. प्रथमवार उपरोक्तानुसार आवेदन करने पर प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा। उसके बाद संबंधित छात्र द्वारा उसी वर्ष में द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि अंकसूची,

प्रमाण-पत्र की मांग किए जाने पर स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की प्रति।

(C) जन्मतिथि संशोधन के लिए निम्न दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।

I. आवेदन-पत्र संस्था प्राचार्य द्वारा अग्रेषित तथा संशोधन के संबंध में संस्था प्राचार्य का अनुशंसा पत्रः

II. संस्था में प्रवेश लिए जाने के समय अभिभावक/पालक द्वारा भरी गई जानकारी की संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति।

III. मध्यप्रदेश जन्मतिथि (पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि) नियम 1973 के अंतर्गत संधारित स्कालर पंजी. जो कि संबंधित संस्था प्राचार्य सह जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

IV. संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TRANSFER CERTIFICATE) की प्रमाणित प्रति।

V. कक्षा 12वीं की मूल अंकसूची में संशोधन अपेक्षित होने की स्थिति में कक्षा 10वीं की मूल अंकसूची भी साथ में जमा करें।

(D) छात्र का नाम/पिता-माता का नाम/ उपनाम में संशोधन के लिए निम्न दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य हैं :-
(1) मण्डल द्वारा छात्र को जारी मूल प्रवेश पत्र/ नामांकन कार्ड।

(2) छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लिए जाने के समय अभिभावक/पालक द्वारा भरी गई जानकारी की संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति।

(3) संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) की प्रमाणित प्रति।

(4) संस्था प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दाखिल खारिज पंजी (स्कालर रजिस्ट्रार) की प्रति।

नोट :- शाला छोड़ देने के पश्चात की गई संशोधन की कार्यवाही एवं दस्तावेज़ में ओव्हर राइटिंग होने पर उसे मान्य नहीं किया जावेगा।

(E) फोटो ग्राफ में संशोधन हेतु निम्न दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य हैं ।

1) प्राचार्य द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्र ।

2) मण्डल द्वारा जारी प्रवेश पत्र/ नामांकन कार्ड जिसमें फोटो अंकित हो की प्रमाणित/मूल प्रति ।

3) संबन्धित संस्था प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो के साथ अग्रेषित आवेदन पत्र।

नोट :- i. फोटो संशोधन मात्र एक वर्ष की समय सीमा में ही मान्य किया जावेगा।

ii. बर्ष 2014 के पूर्व की अंकसूचीयों में संशोधन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर दिसंबर 2015 तक संशोधन मान्य किया जावेगा।

(F) नामांकन क्रमांक में संशोधन हेतु निम्न दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य हैं :-

(1) संस्था प्राचार्य द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्र ।

(2) मण्डल द्वारा जारी प्रवेश पत्र/ नामांकन कार्ड प्रमाणित/मूल प्रति।

(3) संभागीय कार्यालय द्वारा आवंटित किए गए नामांकन की संभागीय कार्यालय द्वारा द्वारा प्रमाणित की गई प्रति।

नोट :- i.परीक्षार्थी ने यदि मण्डल परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले नामांकन नहीं कराया हैं तो येसे प्रकरणों में नामांकन क्रमांक दर्ज नहीं किया जावेगा।

ii. संबन्धित छात्र प्रकरण के साथ पिन कोड सहित सम्पूर्ण पता एवं मोबाइल नंबर लिखा हुआ लिफाफा आवश्यक रूप से संलग्न करें ।

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इस वीडियो को वर्तमान में 2199 बार देखा गया है। वीडियो 2022-07-14 10:01:14 को बनाया गया। आप इस वीडियो को निम्न लिंक पर जाकर डाउनलोड करना चाहते हैं: https://www.youtubepp.com/watch?v=vc2Ivrb9YnI, टैग: [title_words_as_hastaggs]

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